क्या होता है EWS सर्टिफिकेट
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EWS जिसका पूरा नाम (Economically Weaker Section) है | ऐसे वर्ग जो सवर्णों जाति का है परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर है | उसके लिए सरकार द्वारा EWS का निर्माण किया गया है | इसके तहत ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है | सरकार द्वारा उन सवर्णों को आर्थिक रूप के उपर 10% आरक्षण की घोषणा किया है| इसका लाभ लेने के लिए आपको बस एक जरुरी कागजात बनवाने होते है जिसका नाम है EWS सर्टिफिकेट |
EWS सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदे होते है | EWS सर्टिफिकेट धारक व्यक्ति को सरकार के तरफ से 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है | जिसका उपयोग सरकारी नौकरी मे और भी बहुत सारे सरकारी कामो में कर सकते है | सवर्णों जाति के व्यक्ति के हिसाब से EWS सर्टिफिकेट धारक को आरक्षण दिया जाता है | जिससे की उन्हें बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते है |
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए योग्यता
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- आर्थिक रूप से कमजोर जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपए से कम हो|
- 5 एकड़ खेती करने योग्य भूमि या इस से कम जमीन
- 1 हजार वर्ग फीट से कम आवासीय फ्लैट या मकान
- किसी दुसरे जिले में किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति नहीं होना चाहिये
- नगर पालिका में 100 गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड या आवास नहीं होना चाहिये|
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- ईमेल आईडी
इस सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमो से आवेदन कर सकते है | इन दोनों माध्यमो के बारे में निचे विस्तार में जानकारी दी गयी है |
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :-
- इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- जिसका लिंक आपको निचे मिल जायेगा |
- वहां जाने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा |
- इसके बाद आपको login करना होगा |
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करे के विकल्प पर लोक सेवाएं पर जाना होगा |
- इसके बाद आपको सामान्य प्रशासन विभाग पर जाना होगा |
- इसके बाद आपको सबसे अंतिम में इसके लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा |
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको अंचल स्तर पर क्लिक करना होगा |
- जिसके बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा | जिसे आपको भरकर जमा करना होगा |
- Submit करने के बाद आपको एक Receipt मिलेगी जिसका आपको Printout निकालकर सुरक्षित रखना है।
- 15 दिन के बाद आपके Mobile पर एक Message और Email भेजा जाएगा।
- जिसमे लिखा होगा आपका EWS Certificate सफलतापुर्वक बन गया है।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :-
- इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन लेना होगा |
- इस फॉर्म को सही प्रकार से भरना होगा |
- ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक Affidavit बनवाना होगा |
- ऐसे में आपको आपके जिला कोर्ट में जा कर 125 रूपए का टिकट लगा कर एक घोषणा पत्र बनवाना होगा|
- इन सभी प्रक्रिया को करने के बाद आपको CI जो की आपके अंचल में होते है उन से सत्यापन करवाना होता है |
- ऐसे में आपको उन से मिल कर उन्हें अपने कागजात दिखाने होते है और वो आपका सत्यापन कर देते है|
- इसके बाद आपको RTPS काउंटर पर जाकर जमा करना होगा |
- इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक मेसेज भेजा जायेगा |
- अगर अपने ईमेल आईडी दिया होगा तो आपको ईमेल पर PDF के रूप में आपको अपना EWS सर्टिफिकेट प्राप्त हो जायेगा |
- इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते है |
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