Bihar Labour Card Online Apply 2022
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लेबर कार्ड के एक खास प्रकार का कार्ड होता है | जिसे राज्य सरकार के तरफ से प्रदान किया जाता है | ये कार्ड केवल उन लोगो को दिया जाता है निर्माण कामगार मजदुर होते है | इस लेबर के कार्ड के माध्यम से उन्हे एक अलग पहचान दिया जाता है | जिससे की लेबर कार्ड के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा श्रमिको के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके |
अब तक इससे बनवाने के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होता है परन्तु बिहार सरकार के तरफ से अब लेबर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक जारी कर दिया गया है | हालाँकि अभी तक लिंक active नहीं किया गया है जल्द ही ये लिंक active भी कर दिया जायेगा |
- मातृत्व लाभ :- इस के अनुसार एक साल के सदस्यता पूरी होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसब के लिए प्रसब की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि देय है | यह अनुदान स्वास्थ्य कल्याण और अन्य विभागो के अतिरिक्त है |
- शिक्षा के लिए वितिये सहायता :-नुय्नतम एक बर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण मजदुर के पुत्र या पुत्री को सरकारी आई. टी .आई. या समकक्ष के लिए एकमुश्त रु.5000/-आई टी आई /आई.आई.एम . तथा आदि जैसे सरकारी उतक्रिस्ट संस्थानों में होने पर ट्यूशन फ़ीस|
- विवाह के लिए वितीये सहायता :- रु/- 50000/- तक निबंधित पुरुष /महिला कामगार को तीन बर्षो तक के लिए अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उनके दो व्य्वस्क पुत्रियों को अथबा महिला सदस्य को लेकिन दूसरी शादी करने पर इस योजना के हक़दार नही है यह अंतररस्टये विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है |
- साईकिल क्रय योजना :- न्यूनतम एक बर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल क्रय कने के उपरांत अदिकतम रु/- 3500 साईकिल क्रय का रसीद उपलब्ध कराने पर
- औजार क्रय योजना :- अधिकतम रु/- 15000 निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षनोप्रांत उनके प्रशीक्षण सम्बंधित ट्रेड का औजार |
- भवन मरमम्ती अनुदान योजना :- अधिकतम 20000/-तीन बर्षो की सदस्यता पूरी होने पर सिर्फ एक बार |लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन /साईकिल या औजार के लिए राशि प्राप्त हो चूका है उन्हें यह लाभ नही दिया जाएगा |
- पेंशन :- न्यूनता पांच बर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 बर्ष की आयु के पश्चात् रु- 1000 का प्रतिमाह पेंशन देय होगा | बशर्ते सामाजिक सुखा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो |
- विकलांगता पेंशन :- स्थायी रूप से विकलांग आदमी को 1000/-
- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता :- रु/- 5000 निबंधित कामगार के आश्रित को
- मृत्यु लाभ :- स्वाभविक मृत्यु में रु/. दो लाख /दुर्घटना मृत्यु में रु/- चार लाख यदि मृत्यु आपदा के समय होती है तो | अगर अनुदान दिया गया है तो ऐसे में बोर्ड द्वारा मात्र रु/-एक लाख ही देय होगा |
- परिवार पेंशन :- पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात् पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50%या 100% में से जो अधिक हो |
- पितुत्व लाभ :- न्यूतम एक बर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पुरुष कामगार , जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नही हो , को उनकी पत्नी के प्रथम दो प्रसबो के लिए रु/- 6000 प्रति प्रसव की दर से देय होगा |
- नकद पुरस्कार :- न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता के पश्चात् निबंधित निर्माण मजदुर के अधिकतम दो बच्चे को बिहार राज्य के अधीन संचालीत किसी भी बोर्ड से 10th और 12th की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25हजार ,70%से 79.99 % तक अंक प्राप्त करने पर रु/-15000 और 60 से 69.99% तक अंक प्राप्त करने पर रु/- 10000 का लाभ प्रदान किया जाएगा |<
- लाभार्थी को चिकित्सा सहायता:- वैसे कामगर जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशी प्राप्त नही की है उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशी
- बार्षिक चिकित्सा सहायता योजना:- इसका लाभ सभी निबंघित पात्र निर्माण मजदुर को प्राप्त होगा , जिनके तहत प्रति वर्ष रु/-3000 की एकमुश्त राशी लाभार्थी के खाते में अतिरित की जाएगी |
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना :- 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के निबंधित निर्माण श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत निर्धारित अंशदान की राशी का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा |
- वार्षिक वस्त्र सहायता योजना :- इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिक को प्राप्त होगा | जिसके तहत प्रतिवर्ष रु. 2,500/- की एकमुश्त राशी लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाएगी |
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन अयोग्य योजना :- इस योजना के अंतर्गत सामाजिक , आर्थिक एवं जातीय जनगणना , 2011 से अनाच्छिदत बोर्ड में निबंधित निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा पर हुए वास्तविक खर्च का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा |
इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता
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- लेबर कार्ड बनवाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए |
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- आवेदक मजदुर वर्ग का होना चाहिए तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा |
- आवेदक भारत का नागरिक और बिहार का रहने वाला या प्रवासी मजदुर होना चाहिए |
- आवेदक को बिहार के किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता होना चाहिए|
- मजदुर जिन्होंने 12 महीने में कम से कम 90 दिन श्रमिक का के रूप में काम किया हो |
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- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 2 फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र
- उम्र प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्र
- नियोजन द्वारा 90 Days कार्य करने का प्रमाण पत्र
इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
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- जिसका लिंक आपको निचे मिल जायेगा |
- वहां जाने के बाद आपके सामने Labour registration का विकल्प मिलेगा |
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा |
- जहाँ आपको एक नया पेज ओपन होगा |
- जहाँ आपको इसके लिए आवेदन करने का लिंक मिल जायेगा |
- उस पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते है |
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