विवाह प्रमाण पत्र क्या होता है (मैरिज सर्टिफिकेट)
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विवाह प्रमाण पत्र के प्रकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है | यह दस्तावेज नागरिको के विवाह को क़ानूनी माध्यम प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है | विवाह के उपरांत विवाह प्रमाण पत्र का बनवाना अनिवार्य है | इस बनवाने के बाद ही आपको को सरकारी मान्यता प्राप्त किया जायेगा |
विवाह प्रमाण पत्र के फायदे
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बिहार का कोई भी नागरिक अपने विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है |
इस विवाह पंजीकरण करवाने के बाद आपको विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है |
इस प्रमाण पत्र के बाद आपके विवाह को क़ानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाती है |
इसके माध्यम से प्रति -पत्नी के अलग -अलग प्रकार के बहुत सारे कामो को एक साथ करने में आसानी होती है |
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए योग्यता
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विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्य है |
इस विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए नए नियम के अनुसार दुन्हन और दुल्हे दोनों की उम्र 21वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए |
इस विवाह प्रमाण पत्र के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों में से को भी मानसिक असंतुलन से पीड़ित नहीं होना चाहिए |
- दूल्हा -दुल्हन की संयुक्त तस्वीर
- दूल्हा-दुल्हन की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- तीन गवाह की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- तीन गवाह के डिजिटल हस्ताक्षर
- दुल्हन का डिजिटल हस्ताक्षर
- दूल्हा का हस्ताक्षर
- वर का आयु प्रमाण पत्र
- दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र
- वर का निवास प्रमाण पत्र
- दुल्हन का निवास प्रमाण पत्र
- वर का आधार कार्ड
- दुल्हन का आधार कार्ड
- इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले निचे दिए गये लिंक पर For form download पर क्लिक करके इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
- इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे सही प्रकार से भरकर सभी जरुरी दस्तवेजों की छायाप्रति इसके साथ लगाकर रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होगा |
- इसके बाद आपको वहां इसका रसीद दिया जायेगा |
- इसके 7 दिनों के बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा |
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