इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ
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व्यक्तिगत उद्यम :- स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए इच्छुक शहरी व्यक्तिगत लाभार्थी किसी भी बैंक से इस घटक के तहत 2 लाख तक के रियायती ऋण का लाभ उठा सकते है |
सामूहिक उद्यम :- शहरी गरीबों का समूह जो स्वरोजगार के लिए उद्यम स्थापित करना चाहता है |इसके तहत किसी भी बैंक से 10 लाख तक के रियायती ऋण का लाभ उठा सकते है |
स्वयं सहायता समूह ऋण :- SHG क्रेडिट लिंकेज में शहरी स्वयं सहायता समूह को बैंक से बचत का 4 गुना तक या अधिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है |
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए योग्यता
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इस योजना के तहत राज्य के शहर में निवास कर रहे गरीब परिवार को लाभ दिया जायेगा | इस योजना के तहत शहर में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो खुद का कारोबार करना चाहते है उन्हें लाभ दिया जायेगा | इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह वाले भी लाभ ले सकते है |
इस योजना के तहत आवेदन करने या इस बारे में और अधिक जानकारी के लिय आप अपने नगर निगम /नगर परिषद /नगर पंचायत में संपर्क कर सकते है |
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